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झारखंड शराब घोटाला मामले में अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से सशर्त अग्रिम जमानत, जांच में सहयोग नहीं किया तो रद्द हो सकती है बेल

बिलासपुर। झारखंड शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप और गिरफ्तारी की आशंकाओं के बीच निलंबित IAS अनिल टुटेजा ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने टुटेजा को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है।

अनिल टुटेजा की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो सॉल्वेंट जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने दोटूक कहा, जांच एजेंसी को सहयोग करना पड़ेगा। जांच में किसी तरह की बाधा डाली गई तो जांच एजेंसी को यह छूट रहेगी कि अग्रिम जमानत के आदेश को रद्द कराने वह अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है।