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नवनीता सिंह बनी रहेगी ओपन स्कूल की उप सचिव, हाई कोर्ट ने सचिव पुष्पा साहू के आदेश पर लगाई रोक

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार लड़खड़ाते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है वही कुछ अधिकारी व्यक्तिगत विषयों को को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनकर कुछ ऐसा कर जाते है कि सरकार के सामने परेशानी खड़ी हो जाती है। ऐसा ही छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल में हुआ है। पुष्पा साहू सचिव छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने नियमावली के विरुद्ध सचिव नवनीता सिंह को एकतरफा कार्यमुक्त कर दिया था। जिस पर हाई कोर्ट ने उन्हें स्थगन देने के पश्चात नवनीता सिंह ने कल पुनः उपसचिव ओपन स्कूल के पद का कार्यभार ग्रहण किया है।

जानकारी के मुताबिक डॉ. नवनीता सिंह की छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल में प्रतिनियुक्ति के तहत उप सचिव के रूप में पदस्थापना। दिनांक 13 फरवरी 2024 को हुई थी।  परंतु पुष्पा साहू सचिव छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के द्वारा नवनीता सिंह को उपसचिव की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग को 22 नवंबर 2024 को प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव पर निर्णय हुआ ही नही था, कि सचिव पुष्पा साहू ने उन्हें 13 दिसंबर को मूल विभाग हेतु एकतरफा कार्यमुक्त कर दिया। जिसके बाद नवनीता सिंह ने न्याय के लिए हाई कोर्ट बिलासपुर में याचिका दाखिल की। जिस पर 6 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट ने एकतरफा कार्यमुक्त आदेश को नियम के विरुद्ध पाते हुए उक्त आदेश पर स्थगन देते हुए सचिव ओपन स्कूल को नवनीता सिंह को उप सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण कराने हेतु आदेश दिया गया है।