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भारत में एक व्यक्ति खेती के लिए खरीद सकता है कितनी जमीन? जानिए क्या है नियम

  भारत में निवेश के उद्देश्य से हमेशा से लोग भूमि खरीदते आए हैं, लेकिन हमारे देश में एक व्यक्ति अपनी मर्जी के अनुसार जितनी चाहे उतनी भूमि का मालिक नहीं बन सकता.

बता दें भारत में जमीन खरीदनेे की सीमा अलग-अलग राज्यों पर निर्भर करती है. इसकेे लिए पूूरे देश में एक जैसा कानून नहीं है.से केरल में भूमि संशोधन अधिनियम 1963 के तहत एक गैर-विवाहित व्यक्ति केवल 7.5 एकड़ तक जमीन ही खरीद सकता है, लेकिन 5 सदस्यों वाला परिवार 15 एकड़ तक जमीन खरीद सकता है.वहीं महाराष्ट्र में खेती योग्य भूमि केवल वही खरीद सकता हैै जो पहले से खेती का कार्य कर रहा है. जिसकी अधिकतम सीमा 54 एकड़ की है. वहीं पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति द्वारा अधिकतम 24.5 एकड़ जमीन खरीदी जा सकती है.इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति द्वारा अधिकतम 12.5 एकड़ खेती योग्य जमीन खरीदी जा सकती है और बिहार में खेती या गैर-खेती योग्य जमीन 15 एकड़ तक ही खरीदी जा सकती है. गुजरात में कृषि योग्य जमीन को केवल किसान ही खरीद सकते हैं. इस तरह अलग-अलग राज्यों में खेती की जमीन खरीदनेे के अलग-अलग नियम हैं.नआरआई या ओवरसीज सिटीजन भारत में खेती योग्य जमीन खरीदने की इजाजत नहीं है उन्हें फार्म हाउस या प्लाटेंशन प्रॉपर्टी भी खरीदने की इजाजत नहीं है, लेकिन यदि विरासत में उन्हें कोई जमीन देना चाहे तो दे सकता है.