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शिक्षकों के कोचिंग संस्थान व ट्यूशन संस्थान चलाने पर रोक, जारी हुआ आदेश

रायपुर। शिक्षक अब कोचिंग संस्थान या ट्यूशन क्लासेस नहीं चला सकेंगे। इस सबंध में सभी प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठकों, शिक्षक व सहायक शिक्षकों को निर्देश जारी कर दिया है। अगर किसी भी शिक्षक के खिलाफ कोचिंग व ट्यूशन क्लासेस में पढ़ाने की शिकायत मिलती है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

दरअसल ये आदेश कवर्धा जिले से जारी किया गया है। डीईओ कार्यालय से जारी आदेश के मुताबिक कवर्धा में शासकीय स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के धड़ल्ले से प्राइवेट कोचिंग संस्थान चलाने की शिकायत मिल रही थी। डीईओ ने शिक्षकों के इस कृत्य को नियम विरुद्ध बताया है। डीईओ ने कहा है कि कोचिंग संस्थान चलाना केवल अपने आप को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए विद्यार्थियों से मोटी रकम वसूलना है।

डीईओ ने इसे अनुचित बताते हुए RTE के बाल शिक्षा अधिकार कानून के खिलाफ बताया है। डीईओ ने अपने आदेश में कहा है कि अगर किसी भी शिक्षक को अशासकीय कोचिंग संस्थान से संबद्ध पाया जाता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।