LPG सिलेंडर पर सख्त हुई सरकार, PNG अपनाने पर जोर, सिलेंडर सरेंडर करने को मिल सकता है नोटिस
नई दिल्ली। भारत सरकार अब रसोई गैस के पारंपरिक एलपीजी (LPG) सिलेंडरों पर निर्भरता कम करने और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू कर रही है. केंद्र सरकार अब देशभर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है. तेल कंपनियों और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को कुछ खास उपभोक्ताओं को नोटिस भेजने के निर्देश दिए गए हैं.
ईरान-अमेरिका युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से भारत के ऊर्जा आयात पर असर पड़े है. LPG इंपोर्ट में होर्मुज की हिस्सेदारी 90 फीसदी की है.
होर्मुज संकट के बाद से भारत में LPG से जुड़े कई नियम बदल गए हैं. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत अपनी जरूरत का 70 फीसदी कच्चा तेल होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आयात करता है. जिन इलाकों में PNG की सुविधा उपलब्ध है, वहां लोगों को धीरे-धीरे एलपीजी से PNG की ओर शिफ्ट करने की योजना पर काम किया जा रहा है.
केंद्र सरकार अब देशभर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है. तेल कंपनियों ने उस उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्ती दिखाने की बात कही है, जिन्होंने LPG और PNG दोनों ही कनेक्शन ले रखे हैं. भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ऐसे उपभोक्ताओं को नोटिस भेजने का निर्देश दिया गया है, जिनके पास PNG कनेक्शन हैं और उन्होंने अपना LPG सिलेंडर गैस एजेंसियों को जमा नहीं करवाया है.
एक रिपोर्ट के अनुसार, तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को हर एलपीजी सिलेंडर पर करीब 690 रुपये का नुकसान हो रहा है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव नीरेज मित्तल की ओर से जारी एक पत्र के मुताबिक, दुनिया में चल रहे हालात को देखते हुए LPG पर निर्भरता कम करना जरूरी हो गया है.
पेट्रोलियम मंत्रालय ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिन इलाकों में पाइपलाइन बिछी है, वहां लोगों को LPG सिलेंडर छोड़कर पीएनजी कनेक्शन लेना चाहिए. 25 मई को एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें पीएनजी कनेक्शन वालों के लिए एलपीजी की रिफिंग बंद करने का फैसला किया गया.
पीआईबी की एक रिलीज के मुताबिक, तेल कंपनियों और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों को कुछ खास उपभोक्ताओं को नोटिस भेजने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार ने तेल कंपनियों और गैस डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वो डबल कनेक्शन यानी जिनके पास एलपीजी और पीएनजी दोनों हैं, उन्हें नोटिस जारी करें.