न्यू ईयर जश्न पर रायपुर पुलिस अलर्ट : होटल-बार संचालकों के लिए सख्त नियम, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
रायपुर। न्यू ईयर पार्टी को लेकर राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में उत्साह का माहौल है। 31 दिसंबर की रात को लोग नववर्ष का स्वागत धूमधाम से करने की तैयारी में हैं। वहीं, किसी भी तरह की अव्यवस्था, विवाद, कानून-व्यवस्था की समस्या या अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए रायपुर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा, फॉर्म हाउस और बार संचालकों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
रायपुर पुलिस अधिकारियों ने राजधानी के प्रमुख होटल, बार और पार्टी आयोजकों के साथ बैठक कर स्पष्ट किया कि नववर्ष के जश्न के दौरान नियमों का पालन अनिवार्य होगा। पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि सभी सेलिब्रेशन पार्टियां सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में ही आयोजित की जाएंगी, ताकि किसी भी आपराधिक या अवैध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि किसी आयोजन स्थल पर बिना लाइसेंस शराब की बिक्री, सूखे नशे का उपयोग या बिक्री, अथवा रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने जैसी गतिविधियां पाई गईं, तो संबंधित संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन होने पर होटल या बार का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।
इसके अलावा संचालकों को पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी स्थिति में मुख्य मार्ग या सर्विस रोड पर अवैध पार्किंग नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि इससे यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है।
पुलिस ने आउटर क्षेत्र में स्थित संस्थानों के लिए भी विशेष नियम तय किए हैं। निर्देशानुसार, नववर्ष की रात 12:00 बजे से 12:30 बजे तक इन संस्थानों को बंद रखना अनिवार्य होगा। बिना वैध लाइसेंस शराब परोसने, सार्वजनिक स्थानों या वाहनों में शराब सेवन कराने पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एसएसपी लाल उम्मेद सिंह ने बताया कि आयोजन के दौरान आमंत्रित प्रत्येक ग्राहक की जिम्मेदारी आयोजनकर्ता या संचालक की होगी। यदि कोई ग्राहक शराब के नशे में हो जाता है, तो उसे सुरक्षित तरीके से घर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी संचालक की ही होगी। साथ ही आयोजन स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, सिक्योरिटी गार्ड्स और आपात स्थितियों से निपटने के इंतजाम अनिवार्य रहेंगे।
एसएसपी ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी आयोजन से पहले संबंधित थाना को पूरी जानकारी देना आवश्यक होगा। कार्यक्रम के दौरान यदि हुड़दंग, झगड़ा या सूखे नशे का उपयोग पाया गया, तो संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।