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आतंकी फंडिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 6.34 लाख की संपत्ति अटैच

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को राजधानी रायपुर में आतंकी फंडिंग से संबंधित एक अहम मामले में कार्रवाई की। एजेंसी ने राजू खान नामक आरोपी की 6.34 लाख रुपये की अचल संपत्ति को जब्त किया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत की गई है।

यह मामला प्रतिबंधित आतंकी संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) और इंडियन मुजाहिदीन (IM) से जुड़ा हुआ है। ED की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इन संगठनों की गतिविधियों को भारत में आर्थिक मदद पहुंचाने की साजिश रची जा रही थी।

FIR और शुरुआती जांच

इस पूरे प्रकरण की शुरुआत रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में दर्ज एक FIR से हुई थी। स्थानीय पुलिस ने संदेह के आधार पर मामला दर्ज किया था, जिसके बाद जांच राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों तक पहुंची। FIR में बताया गया था कि पाकिस्तान निवासी खालिद नामक शख्स के इशारे पर भारत में कई बैंक खातों का संचालन किया जा रहा था। इन खातों के माध्यम से धनराशि का लेन-देन कर आतंकी संगठनों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी।

आतंकी फंडिंग का खुलासा

जांच एजेंसियों ने पाया कि राजू खान ने भारत में कुछ बैंक खातों का उपयोग हवाला नेटवर्क और अन्य गैरकानूनी चैनलों के जरिए धन स्थानांतरण के लिए किया। प्राप्त धनराशि का इस्तेमाल SIMI और इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठनों की गतिविधियों को बढ़ावा देने में किया जा रहा था। यह भी सामने आया कि इस नेटवर्क के तार सीमा पार बैठे खालिद और उसके सहयोगियों से जुड़े हुए हैं।

ED की भूमिका और आगे की कार्रवाई

ED ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज की और आरोपों के प्रमाण मिलने के बाद राजू खान की अचल संपत्ति को अटैच कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि संपत्ति की कीमत करीब 6.34 लाख रुपये आंकी गई है।

एजेंसी ने साफ किया है कि यह कार्रवाई शुरुआती स्तर पर की गई है और आगे की जांच में और भी खुलासे हो सकते हैं। ED अब उन लोगों की तलाश कर रही है, जिनके जरिए भारत में आतंकी फंडिंग नेटवर्क को चलाया जा रहा था।