देश

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: नसबंदी व टीकाकरण के बाद आवारा कुत्तों को उसी इलाके में छोड़ा जाएगा

नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के डॉग लवर्स को बड़ी राहत देते हुए अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आवारा कुत्तों को मारने या कहीं और विस्थापित करने की जगह उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी इलाके में छोड़ा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

-कुत्तों को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने या खत्म करने पर रोक।

-संबंधित नगर निगम और स्थानीय निकायों को आदेश कि सभी आवारा कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी अनिवार्य रूप से कराई जाए।

-टीका लगने और नसबंदी पूरी होने के बाद कुत्तों को वापस उसी इलाके में छोड़ा जाएगा।

क्यों लिया गया यह फैसला?

-देशभर में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

-अक्सर कुत्तों के काटने की घटनाओं के बाद उन्हें हटाने या मारने की मांग उठती रही है।

-डॉग लवर्स और एनिमल वेलफेयर संगठनों ने कोर्ट से अपील की थी कि यह अमानवीय है और कुत्तों के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करता है।

-कोर्ट ने कहा कि जानवरों का भी जीने का अधिकार है और इंसानों की सुरक्षा व जानवरों के अधिकारों में संतुलन ज़रूरी है।

आम जनता के लिए इसका मतलब

-अब किसी इलाके से आवारा कुत्तों को हटाया नहीं जा सकेगा।

-लोगों की सुरक्षा के लिए कुत्तों का वैक्सिनेशन और नसबंदी अनिवार्य होगी।

-इससे रेबीज़ जैसी बीमारियों पर नियंत्रण मिलेगा।

-स्थानीय निकायों को अब इस प्रक्रिया को तेजी से लागू करना होगा।