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सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने नीति बनाए सरकार -हाई कोर्ट

लखनऊ।  इलाहाबाद  हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डाक्टरों द्वारा मरीजों का इलाज नहीं करने पर चिंता जाहिर की. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए एक नीति लाए.

यह आदेश जज रोहित रंजन अग्रवाल ने मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के प्रोफेसर डॉ अरविंद गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. इस दौरान जज ने कहा कि यह एक समस्या हो गई है कि मरीजों को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम और अस्पतालों के लिए रेफर किया जाता है. कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चिकित्सक मेडिकल कालेज और सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलाज नहीं कर रहे और सिर्फ पैसों के लिए मरीजों को निजी नर्सिंग होम और अस्पतालों के लिए रेफर किया जा रहा है.