स्कूली छात्रों को परोसा कुत्ते का जूठा खाना : हाईकोर्ट ने मुआवजा देने का दिया आदेश, सुनवाई में शपथ पत्र भी किया गया पेश
बिलासपुर। बलौदाबाजार जिले के सरकारी स्कूल में छात्रों को कुत्तों का जूठा खाना परोसे जाने के मामले में मंगलवार को बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए प्रभावितों को मुआवजा देने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डीबी ने आज मामले पर सुनवाई की है. कोर्ट के समक्ष शपथ पत्र पेश कर स्कूल के प्रभारी प्रधानपाठक और एक शिक्षक को निंलबित करने की कार्रवाई से अवगत कराया गया.
मामले में दो सस्पेंड
कर्तव्य में घोर लापरवाही एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1),(2),(3) एवं 3 (2) के उल्लंघन पर संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ ने प्रभारी प्रधानपाठक नेतराम गिरि एवं शिक्षक एलबी वेदप्रकाश पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया था। निलंबन अवधि में प्रधानपाठक नेतराम गिरि और शिक्षक वेदप्रकाश पटेल का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सिमगा नियत किया गया है.