UPS से NPS में अब आसानी से किया जा सकेगा स्विच, नामांकन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने एक अहम आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार राज्य के सभी अखिल भारतीय सेवा (IAS/IPS/IFS) अधिकारियों को एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में विकल्प चुनने की सुविधा दी गई है। यह आदेश केंद्र सरकार के हालिया निर्णय और वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुरूप है।
-UPS योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है और यह कर्मचारियों को निश्चित पेंशन भुगतान की गारंटी देती है।
-UPS के लाभार्थी अब सेवानिवृत्ति की तारीख से 1 वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के 3 महीने पहले NPS में स्विच कर सकते हैं।
-पहले UPS से NPS में विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 जून 2025 थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया गया है।
नामांकन प्रक्रिया
UPS का विकल्प चुनने वाले राज्य के सभी अखिल भारतीय सेवा अधिकारी अपने चयन को सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर में निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव अन्वेष धृतलहरे से इस नंबर पर 9958838344 संपर्क किया जा सकता है।
देखें वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश

UPS चुनने के फायदे
-UPS योजना के तहत सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी के लाभ भी शामिल हैं।
-UPS लेने वाले कर्मचारी CCS पेंशन नियम, 2021 और CCS असाधारण पेंशन नियम, 2023 के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।
-इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत NPS को मिलने वाले कर लाभ अब UPS के लिए भी लागू होंगे।
वित्त विभाग ने इस कदम को कर्मचारियों की पेंशन सुरक्षा और विकल्प की सुविधा बढ़ाने के लिए उठाया है। 20 जुलाई तक लगभग 31,555 केंद्रीय कर्मचारी UPS का विकल्प चुन चुके हैं। अब शेष अधिकारी अपने विकल्प जमा कर 30 सितंबर 2025 तक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।