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चैतन्य बघेल ने हिरासत पर रखे जाने को हाईकोर्ट में दी चुनौती, ईडी ने रखा पक्ष, अब अगली सुनवाई 8 सितंबर को

बिलासपुर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चैतन्य बघेल की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद वर्मा की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपना जवाब पेश किया।

ईडी की ओर से अदालत को बताया गया कि चैतन्य बघेल के खिलाफ की गई कार्रवाई कानूनसम्मत है और जांच प्रक्रिया के तहत की गई है। वहीं, चैतन्य की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए इसे अवैध करार दिया गया।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को निर्धारित की है। अगली तारीख को भी ईडी अपने पक्ष को विस्तार से रखेगा।

गौरतलब है कि ईडी ने चैतन्य बघेल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हिरासत में लिया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। अब सभी की निगाहें 8 सितंबर की सुनवाई पर टिकी हैं, जब इस मामले में आगे की दिशा तय हो सकती है।