बहुचर्चित शराब घोटाले में डॉ. प्रवेश शुक्ला को हाईकोर्ट से बड़ी राहत
बिलासपुर। बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े एक अहम मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने सर्जन डॉ. प्रवेश शुक्ला को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एसीबी, ईओडब्लू और पुलिस की एफआईआर को निरस्त कर दिया है।
कोर्ट ने लगाया अधिकारियों पर गंभीर आरोप
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार के अधिकारियों ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियोजन चलाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में की गई कार्रवाई न्यायसंगत नहीं थी।
शराब घोटाले से जुड़ा मामला
यह मामला शराब घोटाले के मुख्य आरोपी अनवर ढेबर से जुड़ा है। दरअसल, ढेबर को जिला अस्पताल से एम्स रेफर किए जाने के प्रकरण में शासन ने डॉ. प्रवेश शुक्ला पर “सेवा में कमी” का आरोप लगाते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया था। इसके साथ ही एसीबी, ईओडब्लू और पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
अब मिली राहत
हाईकोर्ट के ताजा आदेश से डॉ. शुक्ला को बड़ी राहत मिली है। अदालत के फैसले के बाद माना जा रहा है कि शासन द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई पर भी सवाल खड़े होंगे।